कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा , ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद की थी हत्या

कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा , ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद की थी हत्या

 

आर जी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 ट्रेनी डाक्टर के साथ रेप के मामले में दोषी संजय रॉय कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 लाख का जुर्माना लगाया। सीआलदाह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार को 2.45 मिनट पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है इसलिए उम्रकैद की सजा नहीं सुनाई जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 17 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को दिए जाए हालांकि परिवार ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया।

फैसले से पहले कोर्ट ने संजय रॉय, पीड़ित परिवार और CBI की बात सुनी। संजय ने कहा-यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हों।
मुख्यमंत्री ने जताया असंतोष | मुर्शिदाबाद में पत्रकारो से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने CBI जांच पर सवाल उठाएं। उन्होनें कहा-मामला जबरन कोलाता पुलिस के हाथ से ले लिया गया, अगर मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में रहता तो निश्चित रूप से दोषी को फांसी की सजा मिलती।

पीड़िता के पैरेंट्स कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट-

पीड़िता के पैरेंट्स ने कहा-मामले की जांच सही तरीके से नहीं हुई, कई लोगों को बचाया गया है। एक डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात थी जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे नही है। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाई कोर्ट जाऐंगे।

संजय बोला मुझे फसाया गया है-

मुझे इस मामले में फसाया गया है। मैने ये काम नही किया है जिन्होने अपराध किया है उन्हें जाने दिया गया। एक IPS ऑफिसर भी शामिल है। मैं गले में रूद्राक्ष की माला पहनता हूं अगर मैने अपराध किया होता तो यह टूट जाती।
कोर्ट भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत सुनाई सजा-

1. धारा 64 (बलत्कार)-कम से कम 10 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास का प्रावधान।
2. धारा 66 (पीड़ित की मृत्यु या लगातार उसे अचेत अवस्था में पहुंचाना) – कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान। बढ़ाकर कर उम्रकैद की सजा की जा सकती है।
3. धारा 103(1) (हत्या)- फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान।

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